FASTag Annual Pass: 15 अगस्त से होगा शुरू, जानिए फीस, वैधता और अन्य जरूरी बातें

अगर आप अक्सर नेशनल हाईवे पर यात्रा करते हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने 15 अगस्त से FASTag एनुअल पास शुरू करने की घोषणा की है। यह पास खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपनी निजी गाड़ियों (कारों, जीपों और वैन) में बार-बार टोल प्लाजा से गुजरते हैं। यह नई सुविधा टोल प्लाजा पर लगने वाले समय को कम करने और यात्रा को और भी आसान और किफायती बनाने के उद्देश्य से लाई गई है।
पास की मुख्य बातें:

  • लागत और वैधता: इस पास की कीमत 3,000 रुपये है। इसकी वैधता एक साल या 200 टोल क्रॉसिंग, जो भी पहले हो, तक रहेगी।
  • किसके लिए है यह पास? यह पास केवल गैर-व्यावसायिक निजी वाहनों के लिए है। वाणिज्यिक वाहनों के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।
  • उपयोग की सीमा: यह पास केवल NHAI और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा प्रबंधित राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर ही मान्य होगा। राज्य राजमार्गों या नगर निगम टोल सड़कों पर इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
  • ट्रांसफर नहीं किया जा सकता: यह पास गैर-हस्तांतरणीय है। इसका मतलब है कि यह सिर्फ उसी वाहन के लिए मान्य होगा जिसके FASTag से यह लिंक किया गया है।
  • खरीदने का तरीका: इस पास को खरीदने के लिए आप ‘राजमार्ग यात्रा’ ऐप या NHAI/MoRTH की वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां आपको अपने वाहन नंबर और FASTag ID के साथ लॉग इन करना होगा और 3,000 रुपये का भुगतान करना होगा।
  • पुष्टि और नवीनीकरण: पास खरीदने के बाद, 15 अगस्त को आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए पुष्टि भेजी जाएगी। यह पास अपने आप नवीनीकृत (auto-renew) नहीं होगा, इसलिए इसकी अवधि समाप्त होने के बाद आपको इसे दोबारा खरीदना होगा।
    इस पहल से उन यात्रियों को काफी फायदा होगा जो नियमित रूप से एक ही टोल प्लाजा से गुजरते हैं। यह न केवल उनके पैसे बचाएगा बल्कि टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों से भी राहत देगा।